अधिग्रहित वाहनों के नहीं पहुंचने पर होगी: निर्वाचन आयोजन ने दिए निर्देश

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भीनमाल-विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने वाहनों को अधिग्रहित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए है। इसके लिए अधिग्रहित वाहनों को आगामी 22 नवंबर को शाम 5 बजे तक जालोर स्टेडियम में पहुचाने के लिए सुनिश्चित किया गया है।

आरटीओ कैलाश शर्मा ने बताया कि भीनमाल विधानसभा में चुनाव को लेकर यदि कोई वाहन मालिक इस आदेश का उल्लंघन करेगा या उस दिन शादी समारोह या मार्ग पर संचालित होता पाया गया। वाहनों स्वामी द्वारा अधिग्रहित वाहन को सुपुर्द नहीं कराया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के तहत एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना वसूला जाएगा। इसी के साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का परमिट और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निलंबन या निरस्त किया जाएगा।

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