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जोधपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में दीपावली पर्व को लेकर धारा 144 प्रभावी हो चुकी है। इस बार आतिशबाजी के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। शहरवासी रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी कर सकेंगे। इसमें भी ग्रीन पटाखे छोड़ने की ही अनुमति रहेगी। इसकी पालना थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में करवाएगी।
दीपावली सहित अन्य धार्मिक फेस्टिवल को लेकर शनिवार 9 नवंबर शाम 6 बजे से 16 नवंबर 2023 तक शहर में धारा 144 को प्रभावी कर दिया गया है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय आयुक्तालय रमेश मौर्य ने बुधवार को इसको लेकर आदेश जारी किए थे।
जारी आदेश के मुताबिक दीपावली के अवसर पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्राधिकार में रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। 10 बजे के बाद पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे और अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जाएगी।
इसके अलावा राह चलते लोगों पर किसी भी प्रकार का अग्निबाण और पटाखे फेंकने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थान और शांत घोषित क्षेत्र घास डिपो, बस स्टैंड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, स्कूल, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और औद्योगिक क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में रॉकेट, हवाई पटाखे सुतली बम का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
आदेश को नहीं मानने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 181 और अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। यह आदेश 9 नवंबर शाम 6 बजे से लागू होकर 16 नवंबर की शाम 6 बजे तक या अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।
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