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जैतारण-जैतारण | अपर जिला व सेशन न्यायालय जैतारण के न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने हत्या करने के अपराध में अभियुक्त खीयाराम व अभियुक्ता सीमा को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
लोक अभियोजक सोमाराम चौधरी ने बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट में मुलजिम सीमा के पति के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त खीयाराम पुत्र पाबूराम चौकीदार निवासी चौकीदारों की ढाणी धनेरिया बेरे पर आया था, जिसने सीमा के पति के मामा के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर मुलजिम खीयाराम व सीमा प | की दुर्गाराम कीर निवासी शिवनगरी कुड़की ने मृतक भंवरलाल के शव को कुएं में पटक दिया। मामले को लेकर न्यायालय में गवाहों के आधार पर मुलजिमों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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