
PALI SIROHI ONLINE
पिन्टू अग्रवाल/ खीमाराम मेवाड़ा
पाली-कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर मंगलवार को होगी कार्यवाही
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों लोगों के कटेंगें चालान
अधिनियम का उल्लंघन करने वालों दुकानदारों से वसूला जायेगा जुर्माना
जिले में कार्यवाही करने हेतु 150 टीमें ,पाली शहर में भी छः टीमें गठित
तम्बाकु उत्पादों के पैकिट दुकान पर लटका कर रखना व खुली बीड़ी सिगरेट बेचना भी जुर्म
पाली। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ,पाली द्वारा तम्बाकु मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम में ’’ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण पाली जिले में मंगलवार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों एवं उल्लंघनकर्ता तम्बाकु उत्पाद विक्रेताओं के विरूद्ध कोटपा अधिनियम की धारा 4 ,5 ,धारा 6 (ए एवं बी) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये उनका चालान कर उनसे जुर्माना वसूल किया जायेगा, साथ ही लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित कर उन्हें तम्बाकु से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में समझाईस भी की जायेगी, ताकि आमजन तम्बाकु उत्पादों के सेवन से दूर रह सकें । कार्यवाही के दौरान ही जो लोग तम्बाकु उत्पादों का सेवन करते हैं,उन्हें तम्बाकु उत्पाद छोड़ने हेतु प्रेरित कर उन्हें राजकीय बांगड़ चिकित्सालय परिसर में ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र,पाली पर संचालित तम्बाकु मुक्ति एवं परामर्श केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित किया जायेगा
पाली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. इन्दरसिंह राठौड. के निर्देशानुसार सोमवार को आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अतिरिक्त सी.एच.ए.ओ. डॉ. अरूण कुमार नेमा ने सभी चिकित्सा अधिकारियों सेे इस बाबत कार्यवाही करने पर चर्चा की डॉ. नेमा ने बताया कि जिले में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु लगभग 150 टीमों का गठन किया गया है,जिसमें ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सी.एच.सी. /पी.एच.सी के चिकित्सा अधिकारियों, आर.बी.एस.के. टीमों के चिकित्सकों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों एवं अन्य सुपरवाईजरी स्टाफ को सम्मिलित किया गया है।
पाली शहरी क्षेत्र में भी छः दलों का गठन किया गया है,जो कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों एवं दुकानदारों के चालान करेंगें तथा उनसे नियमानुसार जुर्माना भी वसूल करेंगें ,साथ ही लोंगों को तम्बाकु निषेध हेतु जागरूक भी करेंगें।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विकास मारवाल नेे बताया कि आमजन को तम्बाकु के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, उसी कड़ी में पाली जिले में अब प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं माह के आखिरी दिन चालान कार्यवाही का अभियान चलाया जायेगा,जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन एवं तम्बाकु विक्रेताओं को अधिनियम की जानकारी देकर उन्हें अधिनियम की पालना करने हेतु जागरूक किया जायेगा।
बांगड़ चिकित्सालय में संचालित ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र,पाली पर तम्बाकु मुक्ति एवं परामर्श केन्द्र के प्रभारी एवं केन्द्र के प्रधानाचार्य के.सी. सैनी ने समीक्षा बैटक के दौरान बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना या तम्बाकु की पीक थूकना अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसका उल्लंघन करने वाले लोगों का चालन कर उनसे 200 रू. तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकु उत्पाद का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापन करना भी जुर्म है, इस पर भी चालान किया जा सकता है, धारा 6 ए के अनुसार अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकु उत्पाद विक्रय नहीं किये जा सकते हैं,इस आशय का सूचना पट्ट प्रत्येक विक्रेता को अपनी दुकान पर लगाकर रखना अनिवार्य है,अन्यथा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, धारा 6 बी के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई भी व्यक्ति तम्बाकु उत्पाद नहीं बेच सकता है तथा धारा 7 के अनुसार सभी तम्बाकु उत्पादों के पैकिट के 85 प्रतिशत भाग पर सचित्र चेतावनी मुद्रित होना अनिवार्य है।चिकित्सा विभाग,पाली द्वारा जिले के समस्त तम्बाकु उत्पाद विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दुकान पर तम्बाकु उत्पाद के पैकिट लटका कर नहीं रखें तथा खुली बीड़ी सिगरेट आदि का विक्रय किसी को ना करें, बच्चों को तम्बाकु उत्पाद का विक्रय नहीं करें, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकु उत्पाद का विक्रय ना करें, बिना 85 प्रतिशत हिस्से में सचित्र चेतावनी के तम्बाकु उत्पादों का विक्रय ना करें, अन्यथा कोटपा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी तथा जुर्माना भी वसूला जायेगा,जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें न्यायालय में पेश किया जा सकेगा।
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