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बांसवाड़ा-बांसवाड़ा की अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सरदार पटेल मूर्ति चोरी के 15 साल पुराने केस में भाजपा सरकार के तत्कालीन चिकित्सा एवं राज्यमंत्री भवानी जोशी बरी कर दिया है। साल 2008 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति चोरी के मामले में शहर निवासी गोपीराम अग्रवाल ने मुक़दमा दर्ज कराया था।
केस के मुताबिक़ 29 नवंबर 2008 को सुबह भवानी जोशी बांसवाड़ा में जवाहर पुल के निकट प्रस्तावित उद्यान से सरदार वल्लभ भाई पटेल की आकर्षक काले ग्रेनाईट की मूर्ति उठाकर बांसवाड़ा के कुशलबाग पैलेस में पहुंचाई और उसी दिन शाम 5 बजे हुबहू ऐसी ही मूर्ति, लेकिन घटिया क्वालिटी और पत्थर की लाकर वहां रखी गई। इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने भवानी जोशी को दोषमुक्त घोषित किया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 448 के तहत संदेह का लाभ देते हुए मंत्री को बरी किया है।
- मंत्री के ख़िलाफ परिवादी ने दर्जनों केस किए
पूर्व मंत्री जोशी के ख़िलाफ़ परिवादी ने इस केस के अलावा भी कई सारे केस कर रखे हैं। जिसमें कुछ में पूर्व मंत्री को दोष मुक्त किया जा चुका है और कुछ में सुनवाई जारी है। ये सभी केस 15 साल या उससे अधिक पुराने है।
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