घर में घुस कर बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा

PALI SIROHI ONLINE

सांचौर-शहर में चोरी की नियत से घर में घुसे बदमाशों ने वृद्धा महिला की गला घोट कर हत्या करने के मामले में अपर जिला सेशन न्यायालय ने आजीवन कठोर कारावास सहित 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार बाबुलाल पुत्र रिकवचन्द जाति जैन निवासी सांचौर ने पुलिस थाना साचौर में एक रिपोर्ट पेश कि बताया था कि गणपतलाल पुत्र मसराराम जाति सोनी निवासी हर्सवाड़ा सहित अन्य आरोपी उसके सांचौर स्थित मकान में रात्रि को अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसकी बुजुर्ग माता होली देवी का गला घोटकर हत्या कर सोने चांदी के जेवरात व रूपये लूट कर ले गए। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी गणपतलाल पुत्र मसराराम जाति सोनी निवासी हर्सवाड़ा को गिरफ्तार करके अपर जिला सेशन न्यायालय सांचौर में पेश किया गया।

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से किशनलाल विश्राई अपर लोक अभियोजक ने पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश किए। जिसके बाद अपर जिला सेशन न्यायधिश सांचौर के मजिस्ट्रेट ललित पुरोहित ने फैसला सुनाते हुए आरोपी गणपतलाल पुत्र मसराराम जाति सोनी निवासी हर्सवाड़ा को धारा आरोपी मानते हुए धारा 302 में आजीवन कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड धारा, 460 में दस साल कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 394,297 में सात-सात वर्ष का कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करके सजा सुनाई।

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