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सिरोही-वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने से वंचित रहे पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। इसके बाद 7 नवंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। आवेदन करने वाले मतदाताओं के पांच दिन में पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। मतदाता आयोग की वेबसाइट से ई-ईपिक भी डाउनलोड किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डाक्टर भंवर लाल ने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने वाले मतदाताओं के पांच दिन में पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। मतदाता आयोग की वेबसाइट से ई-ईपिक भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए 27 अक्टूबर के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से 7 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
वहीं, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अलावा मतदाता सेवा पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एप पर जाकर फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के तहत अपने आवेदन कर सकेंगे। वंचित मतदाता सूची में शामिल हो कर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद किए गए आवेदन विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के लिए मान्य नहीं होंगे। मतदाता निर्वाचन नामावली में अपना नाम वीएचए ऐप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं ताकि वोटिंग के समय कोई असुविधा नहीं हो।
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