फोरलेन के 75 मीटर दायरे में रोक के बावजूद होटल व्यवसायी ने करवा लिया निर्माण

PALI SIROHI ONLINE

बर मारवाड़-बर के नेशनल हाईवे 162 की भूमि और सरकारी गैर मुमकिन भूमि पर होटल व्यवसाई द्वारा अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। जयपुर पाली व जयपुर-जोधपुर जाने वाले जंक्शन बर में स्थित एक निजी होटल व्यवसाय ने नेशनल हाईवे की फोरलेन में सरेंडर भूमि पर निजी उपयोग कर निर्माण करवा लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग के नियमानुसार फोरलेन के मध्य से 75 मीटर की दूरी तक किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

विभाग द्वारा छोटे-छोटे ढाबों और ठेला संचालकों पर इस नियम की कड़ाई से पालन करवाई जाती है लेकिन होटल व्यवसाई पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके खिलाफ क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नेशनल हाईवे के 30 मीटर की दूरी के अंदर ही व्यवसाई ने टीन शेड लगाकर पार्किंग का निर्माण कर लिया गया है, जहां होटल व्यवसाय द्वारा नियुक्त एक गार्ड 24 घंटे रहता है और होटल में आने वाले वाहनों की अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन को पार्किंग नहीं करने देता। हाईवे के मध्य से दोनों ओर 75-75 मीटर दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा।

यदि निर्माण बेहद जरूरी है तो एनएचएआई तथा राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण एक्ट की धारा 42 के तहत नई व्यवस्था में स्पष्ट है कि हाईवे के मध्य से 40 मीटर तक निर्माण की इजाजत कतई नहीं मिलेगी, जबकि 40 से 75 मीटर के दायरे में निर्माण बहुत जरूरी है तो भू-स्वामी को एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी। एनएचएआई की सिफारिश पर राजमार्ग मंत्रालय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगा। राजमार्ग मंत्रालय की एनओसी के पश्चात ही संबंधित विकास प्राधिकरण अथवा जिला पंचायत नक्शा पास करेगा।

यह है नियम
मामला मेरी जानकारी में आया है। मामले को लेकर रायपुर उपखंड अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाकर कार्रवाई की जाएगी। – रोहिताश्व सिंह तोमर, कलेक्टर ब्यावर।

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