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जोधपुर-एग्रीमेंट कर एक व्यक्ति ने 8.80 लाख रुपए उधार ले लिए। लौटाने की बारी आई तो चेक दे दिया। चेक बाउंस हुआ तो पीड़ित कोर्ट चला गया। कोर्ट ने आरोपी पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी को 5 मामलों में एक साल की सजा भी सुनाई।
मामला जोधपुर के माता का थान इलाके के पुंजला का है। पुंजला निवासी महेन्द्र गहलोत ने गणेश गहलोत से ऋण चुकाने, घरेलू व व्यापारिक आवश्यकता बताकर 8 लाख 80 हजार रुपए कैश लिए थे। दोनों पक्षों के बीच इस लेन-देन का एक एग्रीमेंट भी हुआ।
महेन्द्र ने एडवांस कुल पांच चेक गणेश को दिए थे। जब महेन्द्र ने कैश रिटर्न नहीं किया तो गणेश ने चेक बैंक में लगाया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद महेन्द्र को नोटिस दिया गया। कई नोटिस के बाद जब भुगतान नहीं किया गया, इसके बाद गणेश गहलोत ने कोर्ट की शरण ली।
विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 04, जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट सुमन चौधरी ने मामले की सुनवाई की। पीडित ने कोर्ट के समक्ष अलग-अलग कुल पांच प्रकरण प्रस्तुत किए, कोर्ट ने अलग-अलग प्रकरणों सुनवाई कर महेन्द्र सिंह गहलोत को एक वर्ष का साधारण कारावास तथा कुल 11 लाख रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया। परिवादी की ओर से पी.डी. दवे, बालकिशन भादू, रुचि परिहार ने पैरवी कर पक्ष रखा।
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