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भीनमाल | सात साल पहले एक महिला की रंजिश के चलते रास्ता रोककर छुरे से वार कर हत्या के मामले में शनिवार को आरोपी को आजीवन कारावास सजा सुनाई। उसे 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने बताया कि 29 सितंबर 2016 को महेशाराम ने पुलिस थाना रामसीन में रिपोर्ट पेश कर बताया कि 25 सितंबर को मैं अपनी पत्नी रमिला देवी के साथ घर से खेत की ओर पैदल चल कर जा रहा था। इस दौरान मैं आगे चल रहा था। पत्नी रमिला एक दुकान से चाय का सामान लेकर मेरे पीछे-पीछे करीबन 400 मीटर की दूरी में चल रही थी। भवाराम पुत्र देवाराम सरगरा निवासी थूर मोटर बाइक पर सवार होकर पीछे आकर मेरी पत्नी रमिला का सामने बाइक खड़ी कर रास्ता रोककर उन पर छुरे से 8-10 ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। मैं दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा तब तक आरोपी भाग चुका था।
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