सिरोही-नाबालिग से रेप के दोषी को जेल,कोर्ट ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

PALI SIROHI ONLINE

सिरोही-सिरोही पॉक्सो विशेष कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पॉक्सो विशेष कोर्ट के लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि एक व्यक्ति ने सिरोही एसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में स्थित विश्वनाथ मंदिर में 8 नवंबर 2020 की सुबह साढ़े 6 बजे उसकी नाबालिग बेटी पानी लेने के लिए गई थी। करीब आधे घंटे तक वह वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की। तलाश करते समय मंदिर के बाथरूम में किसी लड़की के चिल्लाने की तेज तेज आवाज आ रही थी। इस पर परिजन दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाना शुरू किया। इसी दौरान उसकी पत्नी भी वहां पहुंची। कुछ समय बाद कासिंद्रा निवासी गोविंद पुत्र कालूराम दरवाजा खोलने के साथ ही उन्हें धक्का देकर नीचे गिरते हुए तेजी से वहां से भाग गया। जिसके बाद बेटी ने रोते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच स्वरूपगंज थाने के तत्कालीन थानाधिकारी छगनलाल डांगी ने जांच शुरू की और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया।

वारदात से करीब 8 महीने के बाद 20 अगस्त 2021 को पीड़िता की मौत हो गई। मौत के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए पुलिस और लोक अभियोजक ने इस मामले को और गंभीरता से लेना शुरू किया। न्यायालय में बहस के दौरान लोक अभियोजक की ओर से 16 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए। बहस के दौरान लोग अभियोजक प्रकाश धवल के पेश किए गए चश्मदीद गवाह और मेडिकल जांच रिपोर्ट से सहमत होकर कोर्ट ने गोविंद पुत्र कालूराम को 10 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए लिखा की नाबालिक पीड़िता को अकेला देखकर अपनी कामवासना को पूर्ण करने के लिए उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले जाकर उसके साथ रेप का अपराध किया है। दोषी घटना के समय 30 साल का था। जिसने अल्पायु की पीड़िता के साथ बलपूर्वक घटना की है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी के प्रति नरमी का रूख रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

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