तखतगढ़-बिल्डिंग लाईन से बाहर किये गये अवैध अतिक्रमण मामले में मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

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खीमाराम मेवाड़ा तखतगढ़

बिल्डिंग लाईन से बाहर किये गये अवैध अतिक्रमण मामले में मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

सीएम कार्यालय के उप सचिव ने जिला कलेक्टर पाली को नियमानुसार कार्रवाई करने के दिए आदेश

तखतगढ 9 मई ;(खीमाराम मेवाडा) तखतगढ के खेड़ावास बस्ती आबादी भूमि में बिल्डिंग लाईन से बाहर अवैध रूप से मानचित्र नक्शे से अधिक किये गये 9 फीट तक अतिक्रमण मामले को लेकर हुई शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर पाली को तुरंत प्रभाव से नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव लक्ष्मण सिंह शेखावत ने अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंध में सोमवार देर शाम को जिला कलेक्टर पाली को आदेश जारी करते हुए कहां गया कि अतिक्रमण हटवाने के संबंध में प्रार्थी रामचन्द्र जीनगर पुत्र हीरालाल, निवासी महावीर बस्ती, तखतगढ़ पाली द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर 25.04.2023 को आयोजित जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री से रूबरू होकर व्यक्तिशः भेंट कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर कार्रवाई की मांग उठाई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार संलग्न प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम
में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का का आदेश जारी किया है।

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लगाया था मिलीभगत का आरोप, शिकायतकर्ता रामचंद्र जीनगर द्वारा पिछले 3 महीनों से कार्रवाई नहीं होने से असंतुष्ट होकर नगर पालिका प्रशासन पर मामले को दबाने एवं मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रूबरू होकर शिकायत पेश कर पत्र में रामचंद्र पुत्र हीरालाल जीनगर निवासी महावीर बस्ती तखतगढ़ का आरोप था। कि कस्बा तखतगढ की आबादी भूमि खेडावास में भावेश कुमार पुत्र रमेश कुमार, जाति सोनी, निवासी तखतगढ में अपने खरीदसुदा आवासीय भू-खण्ड पर दो मंजिला पक्का भवन का निर्माण कार्य करवाया गया। उक्त निर्माण कार्य नगर पालिका द्वारा जारी की गई भवन निर्माण अनुज्ञा व बिल्डिंग बायलोज के विपरित किया गया है। मौके पर बिल्डिंग लाईन से बाहर 9 फुट रास्ते की भूमि पर अनिक्रमण कर रास्ते की भूमि को संकरा किया गया है। साथ ही एक मंजिल की ही निर्माण अनुज्ञा प्राप्त कर दो मंजिला निर्माण कार्य किया गया है। उक्त अवैध निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका तखतगढ के अधिशाषी अधिकारी मदनलाल तेजी को लिखित रूप में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जिसको लेकर अधिशाषी अधिकारी द्वारा मामले की जांच करवा कर अतिक्रमी को दो बार नोटिस प्रेषित किया गया जो नोटिस क्रमांक न.पा.त. / 2022-23/8585-86, दिनांक 08.02.2023 है। उक्त प्रकरण को लेकर नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी मदनलाल तेजी द्वारा अतिक्रमी से मिलिभगत भ्रष्टाचार कर मामले को दबाना चाहते है। तथा स्वयं के द्वारा जारी किये गये नोटिस को लेकर कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहते है। जिस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

—- यह भी दिए आदेश, मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव शेखावत ने एक और भूखंड आवंटन में लॉटरी प्रक्रिया में अनियमितता बरतने की शिकायत पर भी आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टर को कहा गया कि शिकायत पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में संपूर्ण जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

फोटो 1 निर्माणाधीन भवन
2- मुख्यमंत्री कार्यालय आदेश

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