तखतगढ़ बिल्डिंग लाईन से बाहर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश

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खीमाराम मेवाड़ा

सलग्न आर्डर प्रति

तखतगढ़ बिल्डिंग लाईन से बाहर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश

—- रामचंद्र जीनगर की शिकायत पर विभाग के सहायक निदेशक सतर्कता ने नगर पालिका ईओ को भेजा पत्र

तखतगढ 17 फरवरी;(खीमाराम मेवाडा) तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पिछले करीब 5 वर्षों से कहीं बिना स्वीकृति भवन निर्माण तो कहीं भवन निर्माण स्वामित्वो द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर अपनी मर्जी अनुसार अवैध कॉन्प्लेक्स खड़ा करने तो कहीं निर्माण स्वीकृति दस्तावेज से भी अधिक आम रास्ते तक बिल्डिंग बाइलॉज नियम विरुद्ध भवन निर्माण कर लगातार स्थानीय नगर पालिका प्रशासन को सालाना करोड़ों का भारी नुकसान पहुंचाने के मामले उजागर होने पर अब राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग डीएलबी जयपुर पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। शुक्रवार को 17 फरवरी 2023 को विभाग के सहायक निदेशक सतर्कता शरद तिवारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका तखतगढ़ को पत्र भेजकर कस्बा तखतगढ के खेड़ावास बस्ती आबादी भूमि में बिल्डिंग लाईन से बाहर किये गये अतिक्रमण को हटवाकर अविलंब रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया कि रामचन्द्र जीनगर पुत्र हीरालाल निवासी महावीर बस्ती तखतगढ द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मय संलग्नको की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं। प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

— आरटीआई से खुलासे के बाद हरकत में आई पालिका , ज्ञात रहे कि खेड़ावास बस्ती निवासी भावेश पुत्र रमेश कुमार द्वारा अपने स्वामित्व भूखंड पर 26 जून 2019 को नगर पालिका से भवन निर्माण स्वीकृति के जरिए निर्माण कार्य शुरू किया था। भवन निर्माण के दौरान आम रास्ते तक अतिक्रमण होने के संदेह पर पिछले दिनों ही रामचंद्र पुत्र हीरालाल जीनगर द्वारा कार्यालय नगर पालिका तखतगढ़ से सूचना के अधिकार के तहत पत्रावली प्राप्त करने पर खुलासा हुआ कि भावेश सोनी द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति दस्तावेज के अनुसार नाप 30×90 परी निर्माण होना था लेकिन मौके पर स्वामित्व द्वारा नाप 30×99 पर निर्माण होने का खुलासा हुआ। जिस पर रामचंद्र द्वारा 9 फीट अतिक्रमण हटाने की मांग करने के बाद नगर प्रशासन हरकत में आया और तुरंत ही अधिशासी अधिकारी मदनलाल तेजी द्वारा कनिष्ठ अभियंता एवं एसआई की टीम भेजकर निर्माणाधीन भवन का नापतोल करने पर निर्माण स्वीकृति से अधिक अतिक्रमण होने का खुलासा हुआ।

— 8 फरवरी को थमाया नोटिस, भवन निर्माण स्वीकृति दस्तावेज मानचित्र नक्शा से 9 फीट अधिक आम रास्ते पर निर्माण कर अतिक्रमण का खुलासा होते ही 8 फरवरी को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मदनलाल तेजी द्वारा भवन मालिक भावेश कुमार पुत्र रमेश कुमार, जाति-सोनी, निवासी खेडावास तखतगढ़ को नोटिस भेजकर कहा गया था। कि आपको नगर पालिका द्वारा रसीद संख्या 86/171 दिनांक 28.06.2019 को भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त भवन निर्माण स्वीकृति पत्रावली में आप द्वारा प्रेषित ब्लूप्रिन्ट नक्शा एवं प्रेषित दस्तावेजों अनुसार मौके पर नाप 30×90 पर ही निर्माण किया जाना था। लेकिन रामचन्द्र जीनगर पुत्र हीरालाल जीनगर, निवासी- महावीर बस्ती तखतगढ़ द्वारा पालिका में प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2023 द्वारा शिकायत दर्ज करवायी गई है। कि आप द्वारा मौके पर नाप 30×99 पर ही निर्माण किया गया है। जो अतिक्रमण की परिभाषा में आता है। इस संबंध में आप अपने स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज भवन निर्माण शाखा में स्वयं उपस्थित होकर 48 घण्टे के भीतर-भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा बाद म्याद गुजरने के उपरान्त पालिका द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

लेकिन 48 घंटे गुजरने के बाद भी नगर पालिका की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर रामचंद्र ने 4 दिन पूर्व पुनः एक बार स्वायत शासन विभाग जयपुर को शिकायत भेजने के बाद शुक्रवार को सहायक निदेशक सतर्कता शरद तिवारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका तखतगढ़ को आदेश जारी कर बिल्डिंग लाईन से बाहर किये गये अतिक्रमण को हटाकर अभिलंब तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

— इनका कहना है, हां मैंने आरटीआई के जरिए खेड़ावास बस्ती में भावेश सोनी द्वारा भवन निर्माण मैं मानचित्र के अनुसार आम रास्ते की तरह 9 फीट अधिक निर्माण कर अतिक्रमण करने को लेकर मेरे द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को अतिक्रमण हटाने की शिकायत पर पालिका द्वारा 48 घंटे में भावेश सोनी को नोटिस दिया था। लेकिन उक्त कार्रवाई में पालिका द्वारा ढिलाई बरतने पर मैंने पुनः स्वायत शासन विभाग के सहायक निदेशक सतर्कता एवं डीएलबी डायरेक्टर को शिकायत भेजी थी।
—- रामचंद्र जीनगर, मनोनीत सदस्य- जिला प्रशासन सुधार कमेटी

फोटो 4 तखतगढ़ में अतिक्रमण की शिकायत के बाद शुक्रवार को डीएलबी कार्यालय से नगर पालिका को दिया गया आदेश प्रति
5- कार्यालय नगर पालिका और निर्माणाधीन भवन

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