6 बच्चे का पिता दूसरी महिला के साथ रहता है: हाईकोर्ट का आदेश- लिवइन में रह रहे शादीशुदा व्यक्ति को फैमिली कोर्ट में पेश करे पुलिस

PALI SIROHI ONLINE

जोधपुर/जालोर। पत्नी व परिवार को छोड़ दूसरी महिला के साथ रहने वाले 6 बच्चों के पिता को ढूंढ कर अदालत में पेश करने के निर्देश राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर की सायला पुलिस को दिए है। दरअसल यह व्यक्ति अपनी पत्नी, माता-पिता व 6 बच्चों को असहाय छोड़ गया और दूसरी महिला के साथ रह रहा है। जिस महिला के साथ वह रहा रहा है उसके पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की इसकी सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने परिवार को बेसहारा छोड़ने वाले व्यक्ति को ढूंढ कर 20 अप्रैल को पारिवारिक न्यायालय के समझ पेश करने के आदेश दिए।

जालोर निवासी एक पिता ने दायर की याचिका विवाहित बेटी को ताराराम नाम का एक व्यक्ति ने अवैध रुप से निरुद्ध करने की याचिका बेटी के पिता ने लगाई। इस पर सुनवाई में पिछली बार दोनों मौजूद थे और बेटी ने कहा कि उसके तारारात के साथ स्वैच्छिक संबंध है। इस पर याचिका कर्ता के अधिवक्ता ने बताया था कि ताराराम पहले से ही विवाहित है और उसके 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के साथ-साथ अपने बूढ़े बीमार माता-पिता को भी त्याग दिया है। खंडपीठ ने जालोर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव और सायला पुलिस थाने के थानाधिकारी को को निर्देश दिए हैं कि ताराराम की पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग करते हुए पारिवारिक अदालत में एक आवेदन दाखिल करने में सहायता करें ।

पिता भी मांग सकते है पुत्र से भरण-पोषण पुलिस को आदेश दिए की ताराराम की पत्नी से पारिवारिक न्यायालय में आवेदन करवाने के बाद पुलिस तुरंत ताराराम को नोटिस जारी करेगी और जिस पर ताराराम को पारिवारिक न्यायालय में पेश होकर एक मुश्त अंतरिम रख रखाव के लिए 30 हजार रुपए जमा करवाने होंगे। साथ ही ताराराम के पिता चाहे तो अपने बेटे से भरण पोषण की मांग के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत कार्यवाही कर सकते हैं।

भरण पोषण नहीं दिया तो अवमानना की कार्यवाही सोमवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ताराराम लापता हो गया है। उसके ठिकानों का पता नहीं चल पाया है इस पर कोर्ट ने ताराराम का पता लगाने और उसे पारिवारिक न्यायालय के सामने पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही ताराराम भरण-पोषण के आदेश की पालना नहीं की है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

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