पाली जिला कलक्टर अंश दीप ने मानसून संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि के मद्देनजर पेट्रोलियम प्रदार्थो एवं खाद्यान्नों का अतिरिक्त आरक्षण रखने के निर्देश दिए

PALI SIROHI ONLINE

पाली, 03 जून। जिला कलक्टर अंश दीप ने जिले में मानसून 2021 के अंतर्गत संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि के मद्देनजर पेट्रोलियम प्रदार्थो एवं खाद्यान्नों का अतिरिक्त आरक्षण रखने के निर्देश दिए है। यह व्यवस्था 30 सितम्बर 2021 तक प्रभावशाली रहेगी।

जिला कलक्टर ने जिले के सभी पेट्रोल, डीजल पम्प डिलर्स को 2500 लीटर डीजल व एक हजार लीटर पेट्रोल हर समय डेट स्टोर के अतिरिक्त आरक्षित रखने को कहा है।

इसके अलावा जिले के अधिकृत थोक विक्रेता एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति राराखानाआनि पाली को 20 क्विंटल गेहूं तथा छोटे कस्बों के उचित मूल्य दुकानदारों को एक क्विंटल गेहूं, बडे कस्बों के उचित मूल्य दुकानदारों को 2 क्विंटल गेहूं एनएफएसए के स्टाॅक में से आरक्षित रखने के निर्देश दिए है। जिला कलक्टर ने प्रत्येक गैस एजेंसी धारक को अपने यहां 25 भरे हुए गैस सिलेण्डर रिजर्व रखने की हिदायत दी है।

जिला कलक्टर ने यह व्यवस्था राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञा पत्र एवं नियंत्रण आदेश 1990 के क्लोज 19 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लोज 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत की है। उन्होंने बताया कि उक्त आरक्षित पेट्रोलियम प्रदार्थ खाद्यान्नों का निस्तारण उपखण्ड मुख्यालय की तहसील के लिए उपखण्ड अधिकारी, शेष तहसील क्षेत्रों के लिए संबंधित तहसीलदार एवं प्रवर्तन स्टाफ तथा जिला मुख्यालय व सम्पूर्ण जिले के लिए जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार किया जाएगा।

उक्त आदेश की अवहेलना पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

पाली सिरोही ऑनलाइन के सोशियल मीडिया हैंडल से जुड़ें…

ट्विटर
twitter.com/SirohiPali

फेसबुक
facebook.com/palisirohionline

यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें
https://youtube.com/channel/UCmEkwZWH02wdX-2BOBOFDnA