सरकार ने वैक्सीनेशन नियम में बदलाव कर 18 से 44 एज ग्रुप वालों को राहत दी

PALI SIROHI ONLINE

पाली, 26 मई। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन नियम में बदलाव कर 18 से 44 एज ग्रुप वालों को राहत दी है। केन्द्र सरकार की ओर से जारी नए नियमोंके बाद राज्य सरकार ने भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की है।

यह नियम 26 मई से लागू हो जाएगा। वैक्सीन की वेस्टेज को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। चिकित्सा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव सुधीर कुमार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।

जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इस संबंध में जारी किए गए आदेश के अनुसार ऑन स्पॉट (वैक्सीन सेंटर पर) रजिस्ट्रेशन की सुविधा केवल सरकारी सेंटर पर ही उपलब्ध होगी।

प्राइवेट सेंटर पर अभी ये सुविधा शुरू नहीं हुई है। ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा तबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं समझ रहा। इस कारण ग्रामीण इलाकों के व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगवाने में समस्या आ रही है।

इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में वैक्सीन बहुत उपयोगी है। राज्य में कई स्थानों पर वैक्सीन 5-7 फीसदी तक खराब हो रही है। ऐसे में इस बर्बादी को रोकने और वैक्सीन का पूरा उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।

नए नियम के तहत अगर किसी सेंटर पर ऑनलाइन बुकिंग वाले व्यक्तियों में से अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने नहीं आता है तो उसके कोटे की वैक्सीन वहां आए ऐसे व्यक्ति को लगा दी जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।
इसके लिए सेंटर पर मौजूद मेडिकल स्टाफ व्यक्ति का ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन करेगा और वैक्सीन भी मौके पर ही लगा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 18 से 44 आयुवर्ग के लाभार्थियों के लिए कोविड 19 टीकाकरण के लिए सत्रस्थल पर पंजीयन की सुविधा कोविन एप में लागू की गई है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें पंजीयन के लिए सहायता की आवश्यकता है उनके लिए अलग से आरक्षित सत्र आयोजित किए जा सकेंगे। यथासंभव आॅनलाइन पंजीयन व सत्र स्थल पर पंजीयन की सुविधा एक ही सत्रस्थल पर आयोजित नहीं की जाएगी। एक दिन सत्रस्थल पर पंजीयन के लिए आरक्षित सत्र तथा एक दिन आॅनलाइन पंजीयन सत्र आयोजित किए जा सकेंगे।

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