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पाली, 25 मई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लगाए गए लाॅकडाउन की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा ‘‘कोई भुखा न सोएं’’ के तहत इन्दिरा रसोईयों के माध्यम से निःशुल्क भोजन पैकेट वितरण की अवधि 8 जून तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह अवधि 24 मई तक निर्धारित थी। राज्य सरकार की और से त्रिस्तरीय जन अनुशासन लाॅकडाउन बढ़ाएं जाने के परिणाम स्वरूप इन्दिरा रसोईयों से जरूरतमंदों को 8 जून तक भोजन पैकेट निःशुल्क दिए जा सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नन्दी ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि इन्दिरा रसोईयों से जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन पैकेट वितरण उपलब्ध करवाने के क्रम में नगरिय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ व दानदाताओं को अधिकाधिक प्रोत्साहित कर लाभार्थी अंशदान राशि आठ रुपये प्रति पैकेट एवं भोजन पैकेटस् की पैकिंग लागत का आर्थिक सहयोग प्राप्त करेंगे।

इस दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ व दानदाताओं से भोजन वितरण का कार्य नहीं करवाया जाएगा। जरूरतमंदों को वितरित भोजन पैकेट का इन्द्राज इन्दिरा रसोई पोर्टल पर नहीं किया जाएगा। इन का विवरण पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार नगरिय निकाय अपने यहां आॅफ लाईन संधारित करेंगे।
उन्होंने बताया कि स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ या दानदाताओं द्वारा लाभार्थियों की अंशदान राशि आठ रुपये प्रतिपैकेट का ही भुगतान किया जाता है और पैकिंग शुल्क नहीं दिया जाता है तो पैकिंग लागत राशि का भुगतान संबंधित नगरिय निकाय अपने स्तर से करेंगे। इन्दिरा रसोईयों में भोजन के लिए आने वाले जरूरतमंदों से लाभार्थी अंशदान राशि आठ रुपये नहीं ली जाकर उन्हें निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।

लाभार्थी अंशदान राशि आठ रुपये प्रति थाली का भुगतान दानदाताओं को प्रोत्साहित कर प्राप्त किया जाएगा। ऐसे नहीं होने की स्थिति में उक्त भुगतान संबंधित नगरिय निकाय इन्दिरा रसोई योजना मद से करेंगे। इन्दिरा रसोई में बैठकर भोजन करने वाले लाभार्थियों का विवरण पूर्व की भांति इन्दिरा रसोई पोर्टल पर इन्द्राज किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन्दिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अनुमत किया गया है। इनमें किसी प्रकार की कौताही बरतने पर नगरिय निकायों व इन्दिरा रसोई संचालकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगा।
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