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जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने एक आदेश जारी कर बताया कि आगामी मानसून में अतिवृष्टि की आशंका के दृष्टिगत जिले में पेट्रोलियम पदार्थो, रसाई गैस की नियमित आपूर्ति बनाये रखने की दृष्टि से जिले में कार्यरत पेट्रोलियम उत्पाद विक्रेताओं को निर्देश जारी किए है।
समस्त पेट्रोलियम विक्रेता डीजल/पेट्रोल का पर्याप्त मात्रा में डेड स्टाॅक के अतिरिक्त स्टाॅक आरक्षित रखेंगे एवं किसी भी राजकीय वाहन को पेट्रोलियम उत्पाद देने से इन्कार नहीं करेंगे तथा पेट्रोल 2 हजार लीटर, डीजल 3 हजार लीटर तथा एल.पी.जी. 100 सिलेण्डर निम्न मात्रा मे स्टाॅक आरक्षित रखा जाएगा।

आरक्षित स्टाॅक का जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी एवं शेष स्थानों पर संबंधित तहसीलदारों के आदेश से ही वितरण किया जावेगा।
पेट्रोलियम उत्पाद/एल.पी.जी. प्राप्ति में कठिनाई आने पर तत्काल जिला रसद अधिकारी एवं संबंधित तेल

कम्पनी के अधिकारियों के सूचित करेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सकें।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से 30 सितम्बर 2021 तक प्रभावशाली रहेगा। उक्त आदेश की पालना समस्त पेट्रोलियम उत्पाद/गैस एजेन्सी विक्रेता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
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