
PALI SIROHI ONLINE
पाली, 08 मई। कोरोना महामारी की आपदा के दौरान राज्य सरकार की ओर से संक्रमण रोकने के लिए 24 मई तक लागू किए गए सख्त लॉकडाउन के दौरान जिले में सरकारी परिसरों में संचालित ई-मित्र व आधार सेंटर्स ही खुल सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर अंश दीप ने इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण कोविड मामलों को नियंत्रित करने के लिए पाली जिले के ई-मित्र ऑपरेटर एवं आधार ऑपरेटर 24 मई तक केवल सरकारी परिसर में अवस्थित होने पर ही खुल सकेंगे। इन ई मित्र कियोस्क तथा आधार सेंटरों पर भी कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतया पालना की जाएगी। जिले के अन्य सभी ई मित्र व आधार सेंटर इस अवधि में बंद रहेंगे। इन आदेशों की पालना नहीं करने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
पाली सिरोही ऑनलाइन के सोशियल मीडिया हैंडल से जुड़ें…
ट्विटर
twitter.com/SirohiPali
फेसबुक
facebook.com/palisirohionline
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें
https://youtube.com/channel/UCmEkwZWH02wdX-2BOBOFDnA