एंबुलेंस या शव वाहन संचालक द्वारा अधिक किराया वसूली की शिकायत इन फोन नंबरो पर कराये दर्ज

PALI SIROHI ONLINE

पाली, 08 मई। एंबुलेंस या शव वाहन संचालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराये से अधिक वसूली करते हैं, तो आमजन उनकी शिकायत परिवहन विभाग के निरीक्षकों से कर सकेंगे। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पाली की ओर से इस संबंध में परिवहन निरीक्षकों को दायित्व सौंपे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में परिवहन निरीक्षक दिनेश बोहरा (मोबाइल नंबर-9460107907),

मीनाक्षी कैथरीन (मोबाइल नंबर-9784103677), विनीत चौहान (मोबाइल नंबर-9950396108) एवं जबर सिंह (मोबाइल नंबर-8890322292) को शिकायतों के निस्तारण का दायित्व दिया गया है। यहां शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित संचालक के विरूद्ध विभागीय उडऩदस्तों द्वारा कार्यवाही की जाएगी। सरकार व जिला प्रशासन आमजन की ऐसी परेशानियों के समाधान के लिए गंभीर हैं। किसी भी पीडि़त को परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 26 अप्रैल 2021 को एंबुलेंसों और शव वाहनों का किराया पूरे प्रदेश में समान निर्धारित किया गया था। जानकारी में आया है कि कई संचालकों की ओर से निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल किया जा रहा हैं। किराये से संबंधित पोस्टर सभी अस्पतालों के बाहर चस्पा किए जा रहे हैं। आमजन बिना डरे कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज कराएं।


उन्होंने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं। इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वैन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया हैं। वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रुपया प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि एंबुलेंस व शव वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को 2 गुणा (आने व जाने) करने के बाद कुल किमी की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए कोई वाहन (मारूति एंबुलेंस द्वारा) 50 किमी की यात्रा करता है, तो कुल 50 किमी-10 किमी अर्थात 40 किमी गुणा 2 = कुल 80 किमी दूरी मानी जाएगी। देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12.50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा। कुल किराया 1000 जोड़ 500 = 1500 रुपए होगा।
जिला परिवहन अधिकारी राजेन्द्र दवे ने बताया कि यह दर गणना 91 रुपये प्रति लीटर डीजल मानकर की हैं। इसके बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी। वहीं, वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। वाहन संचालक वाहन की धुलाई के लिए भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। वाहन में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणोंं एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एंबुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।

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