उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमती,पढ़े पूरी खबर

PALI SIROHI ONLINE

पाली, 07 मई। राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में सभी उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति दी गई है।
जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिससे उन्हें आवागमन में असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि उद्योग एवं निर्माण श्रमिक इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए स्पेशल बस का संचालन किया जाएगा।

संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा स्पेशल बस के नंबर व ड्राइवर का नाम जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसरण में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर विभागीय ईमेल dicpali01@gmail.com पर भिजवाए जाएंगे। ईमेल आईडी पर प्राप्त आवेदन प्रभारी अधिकारी प्रहलाद साहय नागा को प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रभारी अधिकारी नागा इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर पुलिस विभाग से साझा कर गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाएंगे।


उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक पाली ऐसे अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर संबंधित थाना अधिकारी तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। औद्योगिक इकाइयों के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्मिकों व श्रमिकों के परिचय पत्र जारी करते समय परिचय पत्र में श्रमिक के इकाई में उपस्थित होने के समय यानी पारी का अंकन आवश्यक रूप से करेंगे।

उन्होंने बताया कि पारी के समय में ही श्रमिकों का मूवमेंट अनुमत किया जाएगा। इसमें कुछ देर के समय की रियायत दी जा सकेगी।

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