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पाली, 06 मई। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच चिकित्सा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि संक्रमित मरीज के स्वस्थ होने सहित अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर दोबारा आरटीपीसीआर कोविड जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन बताया है। निदेशक जनस्वास्थ्य की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए है।

जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि आदेशों के अनुसार वर्तमान स्थिति के दौरान बुखार, खांसी के साथ सिर दर्द, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, स्वाद व खुशबू की क्षमता खोना, थकान व दस्त के लक्षण पाए जाने पर उक्त को तब तक कोविड-19 का संदिग्ध रोगी माना जाए, जब तक की उसमें अन्य किसी बीमारी की पुष्टि नहीं हो।
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