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विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2021 की निरंतरता में दिनांक
10.05.2021 प्रातः 5ः00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5ः00 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बढ़ते कोविड मामलों को नियंत्रित करने
की बहुत आवश्यकता है। संक्रमण की इस ब्ींपद को तोड़ने के लिए ळंजीमतपदहे को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दिनांक 30.04.2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा आदेश की निरंतरता में दिनांक 10.05.2021 प्रातः 5ः00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5ः00 बजे तक लॉकडाउन के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2021 के आदेशों के अतिरिक्त अन्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-
ंण् कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है जोकि इस महामारी पर काबू पाने
में एक सराहनीय योगदान है। राज्य के सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 31.05.2021 तक विवाह-समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उन्हें इस प्रकार के आयोजन को दिनांक 31.05.2021 के पश्चात् आयोजित करने की सलाह दी जाती है ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

इण् विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे जिनकी सूचना क्वप्ज् द्वारा बनाये गये पोर्टल
ीजजचरूध्ध्बवअपकपदविण्तंरेंजींदण्हवअण्पद → म.प्दजपउंजपवदरूड।त्त्प्।ळम् पर देनी
होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैण्ट हाऊस
एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नही होगी।
बण् मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर को शादी-समारोह हेतु बंद रखा जायेगा। शादी-समारोह में विवाह स्थल मालिकों, टैण्ट व्यवसायियों, केटरिंग संचालक एवं बैण्ड-बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा एडंवास बुकिंग हेतु दिया गया अमाउण्ट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जायेगा।
कण् किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नही होगी।

मण् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिक कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोसियल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ अनुमत होंगे।
णि् संपूर्ण राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से यह अपील की जाती है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करें।
हण् यह परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ कोई भी ।जजमदकंदज नहीं जावे और आवश्यकता होने पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा केवल एक ही व्यक्ति (।जजमदकंदज) को अनुमत किया जाए। इस हेतु हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा ।जजमदकंदज को पास पेनम किया जाए एवं ।जजमदकंदज की सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाई जावे। जिससे ब्फ।ै के माध्यम से
।जजमदकंदज के मूवमेन्ट की निगरानी की जा सके।

।जजमदकंदज को 15 दिन के लिए अपने परिवार से आइसोलेट होकर हॉम क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा।
ीण् समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे-बस, टेम्पों, टै्रक्टर, जीप इत्यादि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पों, टै्रक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
संपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट एवं एक शहर से दूसरी शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी
स्थिति/अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

पण् राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियो ंको राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई त्ज्.च्ब्त् नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री त्ज्.च्ब्त् नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा और उससे सम्बन्धित सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) क्वप्ज् को भेजकर ब्फ।ै के माध्यम से उनकी निगरानी की जायेगी।
रण् समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जाये जिससे आवागमन में सुविधा हो। उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

ाण् निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।
सण् जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम
पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
शेष सभी दिशा-निर्देश दिनांक 30.04.2021 को जारी आदेश के अनुरूप होंगे।
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