पाली जिले में शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा….पढ़े पूरी खबर

PALI SIROHI ONLINE

पाली, 06 मई। पाली जिले में शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। इस दौरान अनुमत श्रेणी की दुकानों के अतिरिक्त कोई भी कार्य स्थल खुला नहीं रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने बताया कि जिले में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों पर गृह विभाग ने 3 मई से 17 मई, 2021 तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया है। इसमें जन अनुशासन पखवाड़े की शर्तो को लागू रखते हुए कई कठोर निर्णय किए गए है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पाली जिला इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संक्रमण की दर के साथ-साथ कोविड से होने वाली मौतों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी हंै। चिकित्सा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। ऐसे में जिलेवासी संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें। क्योंकि जब तक संक्रमण की चैन नहीं टूटेगी, जिला प्रशासन के सभी प्रयास कम साबित होते जाएंगे। उन्होंने अपील की है कि जिलेवासी इस महामारी की भयावहता को समझें तथा बाजारों, विवाह-समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय≤ पर जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।


उन्होंने बताया कि सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। इस दौरान सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। आॅप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, आॅटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा। डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

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