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पाली, 18 मई। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने पाली शहर समेत आस-पास के ग्रामीण इलाकों एवं जिले में आमजन से कोविड़ एप्रोप्रियेट बिहेवियर की पालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन की और से ‘‘रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे’’ के दौरान सवेरे 6 से 11 बजे तक दी गई छूट का अनावश्यक फायदा उठाकर आमजन कोरोना अनुशासन को भंग कर रहा है। उन्होंने इस तरह का व्यवहार करने पर जिलेभर में अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए है।
जिला पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि जन अनुशासन पखवाडे की पाबंदियों के दौरान राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सवेरे 6 से 11 बजे तक आवश्यक सामग्री खरीदने की छूट दी है। पाली शहर समेत जिले भर में कई लोग इस छूट का बेवजह फायदा उठा रहे है। इस कारण बाजारों समेत आवश्यक सामग्री की दुकानों पर भीड एकत्र हो रही है। इस कारण जिला प्रशासन को कोरोना संक्रमण की चैन तौडने में मद्द नहीं मिल पा रही है।
उन्होंने बताया कि कफ्र्यूकाल के दौरान आमजन को केवल आवश्यक सामग्री की खरीद करने के लिए जहां तक हो सके नजदीकी दुकान पर पैदल पहुंचना चाहिए।
सब्जी मण्डी में आमजन का प्रवेश निषेध किया गया है। उसके बावजूद बड़ी संख्या में आमजन सब्जी खरीदने के लिए वहां पहुंच भीड इकठा कर रहे है। जबकि आमजन को सब्जी, दूध समेत अन्य आवश्यक सामग्री मुहैया करवाने के लिए गली मौहल्लो में सब्जी विक्रेताओं को ठेले पर बेचान की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान उद्योगों के संचालन के लिए श्रमिकों को निश्चित समय पर आवाजाही की अनुमति दी गई है। श्रमिकों द्वारा पास के अन्यथा इस्तेमाल करने एवं अनुमत समय के अतिरिक्त बेवजह बाहर घुमते पाए जाने पर उन्हें कोविड़ केयर सेंटर में क्वारेंटाईन कर दिया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने उद्योग तथा निर्माण श्रमिकों को बेवजह बाहर नहीं घूमने का अपील करते हुए कहा कि अस्पतालों में कोविड़ संक्रमित मरीज के साथ केवल एक सहायक को अनुमत किया गया है। इसके लिए भी अस्पताल प्रशासन की और से जारी पास मान्य होंगे। इस पास का इस्तेमाल कर शहर भर में घूमने पर पाबंदी है। उन्होंने चेताया कि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे में लगाई गई पाबंदियों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करेगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक कर पुलिस अधिकारियों को कोरोना उपयुक्त व्यवहार व कोरोना गाइडलाइन की पालना सख्ती सुनिश्चित करवाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए।